लोकसभा चुनाव: प्रशासन ने चंडीगढ़ में हथियारों पर लगाई रोक, धारा 144 लागू
- By Vinod --
- Sunday, 17 Mar, 2024
Administration bans weapons in Chandigarh, Section 144 imposed
Administration bans weapons in Chandigarh, Section 144 imposed- चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चंडीगढ़ के उपायुक्त एवं मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस धारकों को यू.टी., चंडीगढ़ की सीमा के भीतर सभी प्रकार के आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद ले जाने पर रोक लगाई है।
उपायुक्त को यह सूचित किया गया है कि शहर में असामाजिक तत्वों और अन्य लोगों द्वारा कानून और व्यवस्था के उल्लंघन, सुरक्षा खतरों और हथियारों के दुरुपयोग की संभावना है, जो सार्वजनिक उपद्रव पैदा कर सकता है और इस तरह उल्लंघन की बहुत अधिक आशंका है। आम लोकसभा चुनाव, 2024 के दौरान हथियारों के प्रदर्शन से मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे के अलावा शांति भंग होने का खतरा है। ऐसे में शहर में सभी हथियार लाइसेंस धारकों को भी निर्देशित दिए हैं कि यू.टी., चंडीगढ़ के भीतर अपने हथियार और गोला-बारूद तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशनों में जमा करें।
हालांकि, अर्धसैनिक कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मियों को बुलाया जाए या पुलिस या सेना अपने कर्तव्यों के संबंध में आग्नेयास्त्र तभी रख सकेंगे जब वे अपनी सेवा वर्दी में होंगे और वे आधिकारिक ड्यूटी पर हों। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद लाइसेंस धारक या कोई भी व्यक्ति जो हथियार जमा नहीं करना चाहता वह स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह आदेश डीसी द्वारा आज से 14 मई तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा